मुजफ्फरनगर: गुड़ खांडसारी एवं ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव पर सहायक रजिस्ट्रार का बड़ा फैसला, अध्यक्ष पद कालातीत घोषित
मुजफ्फरनगर। दी गुड़ खांडसारी एवं ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन, नवीन मंडी स्थल के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, सहारनपुर मंडल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में संस्था द्वारा किए गए नियमावली संशोधन और चुनाव प्रक्रिया पर उठी आपत्तियों की जांच के बाद कई दावों को अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष पद को कालातीत (Time-barred/Expired) घोषित कर दिया गया है।
कार्यालय में प्राप्त शिकायतों और संस्था से मांगे गए मूल अभिलेखों की जांच के दौरान यह सामने आया कि संस्था ने वर्ष 2008 में नियमावली संशोधन किए जाने का दावा किया था, लेकिन संबंधित संशोधित नियमावली कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृत नहीं की गई थी। ऐसे में संशोधित नियमावली के आधार पर चुनाव कराए जाने का दावा स्वीकार नहीं किया गया।
जांच में यह भी पाया गया कि संस्था द्वारा 16 मार्च, 20 मार्च और 26 अप्रैल 2026 की कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठकों का उल्लेख किया गया था, जबकि उपलब्ध अभिलेखों और संस्था की ओर से प्रस्तुत आख्या के अनुसार इन तिथियों पर विधिवत बैठक आयोजित होने के प्रमाण नहीं मिले। इस आधार पर संशोधन संबंधी दावों को भी अस्वीकार कर दिया गया।
सहायक रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार प्रबंध समिति का कार्यकाल एक वर्ष का है तथा समिति में 21 सदस्य निर्धारित हैं। बिना विधिक स्वीकृति के 31 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाकर चुनाव कराना नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
जांच के बाद सहायक रजिस्ट्रार ने संस्था द्वारा कराए गए द्विवार्षिक चुनाव को मान्यता देने से इनकार करते हुए अध्यक्ष पद को कालातीत घोषित किया है। साथ ही संस्था को पंजीकृत नियमावली और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश संस्था में लंबे समय से चल रहे चुनावी विवाद के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के बाद अब एसोसिएशन की आगामी कार्यवाही और नए चुनाव की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।