आगामी अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
बाल विवाह अभिशाप विषय पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन, सफल बालिकाओं को किया गया सम्मानित।
चरथावल में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने बाल विवाह न करने की ली शपथ।

मुजफ्फरनगर : आज 16 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवम मुख्य विकास अधिकारी कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के निर्देशन में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ब्लॉक चरथावल में जनपद मुज़फ्फर नगर में डॉ राजीव कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा बाल विवाह तथा इसके दुष्परिणाम व
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना का प्रावधान है।
भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है।
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112/ चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098/ महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए किया जागरूक किया गया। प्रश्नोत्तरी में सफल बालिकाओं कंगना, पायल, आफिया, महक, प्रियांशु व गुनगुन को किया गया सम्मानित।
बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार के मार्गदर्शन में आशा गुप्ता वार्डन एवं, समस्त शिक्षकों नजमा, प्रिया मंजू का विशेष सहयोग रहा।
बालिका शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,संरक्षण एवम स्वावलंबन हेतु जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संजय कुमार एवम बाल कल्याण समिति से डा राजीव कुमार द्वारा उक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।