विवादित ऑडियो क्लिप मामला: सुप्रीम कोर्ट का डीआईजी संजीव त्यागी को वॉइस सैंपल देने का आदेश

विवादित ऑडियो क्लिप मामला: सुप्रीम कोर्ट का डीआईजी संजीव त्यागी को वॉइस सैंपल देने का आदेश

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी Sanjeev Tyagi को 09 मार्च 2026 को हैदराबाद स्थित Telangana Forensic Sciences Laboratory में उपस्थित होकर अपना वॉइस/ऑडियो सैंपल देने का निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश एक विवादित ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच के संदर्भ में आया है, जिसमें डीआईजी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और मुस्लिम-विरोधी टिप्पणियों का आरोप लगाया गया है।
यह निर्देश Islamuddin Ansari द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिका में मांग की गई थी कि वायरल ऑडियो क्लिप की सत्यता की वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्लिप में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में डीआईजी संजीव त्यागी की है या नहीं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक तुलना आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीआईजी तय तारीख पर लैब में जाकर अपना वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराएं। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
अदालत की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल तकनीकी साक्ष्य की पुष्टि से जुड़ा है, बल्कि सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच के सिद्धांत को भी रेखांकित करता है।
अब सबकी नजर 09 मार्च को होने वाली इस प्रक्रिया और उसके बाद आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जो आगे की न्यायिक कार्यवाही की दिशा तय कर सकती है।

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