सगे बड़े भाई के कातिल कलयुगी छोटे भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और 1 लांख के जुर्माने की सज़ा

सगे बड़े भाई के कातिल कलयुगी छोटे भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और 1 लांख के जुर्माने की सज़ा

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को कोर्ट ने अपने सगे बड़े भाई के हत्यारे कलयुगी छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने इसके साथ ही हत्यारे भाई पर 1 लांख का अर्थ दंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार मामला 22 अप्रैल 2023 का है जहां मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के कस्बा शाहपुर में किसान तेजवीर सैनी अपने खेत में काम कर रहे थे इसी दौरान तेजवीर के छोटे भाई सुखपाल सैनी ट्रैक्टर लेकर वहां आ गया जो अपने ट्रैक्टर को अपने बड़े भाई तेजवीर के खेत से निकल रहा था इसी बीच तेजवीर ने अपने छोटे भाई को यह कहकर रोकने का प्रयास किया कि उसकी फसल खराब हो जाएगी मगर छोटे भाई सुखपाल के सिर पर खून सवार था जिसने अपने भाई की पीठ पीठ कर हत्या कर दी और फिर उसे पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिसमें घायल अवस्था में तेजवीर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई इस मामले में तेजवीर के बेटे सोनू के द्वारा थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर की अदालत में 3 साल से चल रहा था जिसमें अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए जिसमें गवाहों की मजबूत गवाही और मृतक किसान तेजवीर सैनी के बेटे और पत्नी द्वारा सबूत के साथ दी गई गवाही के बाद न्यायालय ने सुखपाल को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और ₹100000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायाधीश ने इस मामले में टिप्पणी दी है कि राम जैसे बड़े भाई की हत्या करना एक संगीन अपराध है।

 

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