मुख्यमंत्री योगी पर टिप्पणी मामले में इन्फलुंसर हुदा जरीवाला गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा

मुख्यमंत्री योगी पर टिप्पणी मामले में इन्फ्लुंसर हुदा जरीवाला गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा

सहारनपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कथित विवादित टिप्पणी और सहारनपुर मस्जिद प्रकरण से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामले में पूर्व पत्रकार हुदा जरीवाला के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने हुदा जरीवाला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आदेश के बाद उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। हुदा जरीवाला पुत्री अब्दुल गफ्फार जरीवाला, निवासी टावर-12, बी-101, यूनिटेक ओरायजन, थाना यूनिटेक, ग्रेटर नोएडा को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
सर्किट हाउस में पुलिस से हुई थी कहासुनी
पुलिस के मुताबिक, 7 सितंबर 2026 को नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय के सहारनपुर आगमन के दौरान सर्किट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर महिला पुलिसकर्मियों ने हुदा जरीवाला को रोका था।
आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हंगामा किया और उत्तेजित व्यवहार किया। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं होने पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
किन धाराओं में हुई कार्रवाई?
पुलिस ने बताया कि हुदा जरीवाला के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत विधिक कार्रवाई की गई। इसके बाद उन्हें नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।
सोशल मीडिया वीडियो को लेकर भी चर्चा
हुदा जरीवाला द्वारा सहारनपुर मस्जिद प्रकरण को लेकर कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की बात भी सामने आई है। वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवाद की स्थिति बनी।
हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से जारी कार्रवाई के विवरण में गिरफ्तारी का आधार मुख्य रूप से 7 सितंबर को सर्किट हाउस में कानून एवं शांति व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई बताया गया है।
पुलिस का कहना है कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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